VISVAS Yojana :नमस्कार दोस्तों वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है लेकिन आज हम आपको उस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके तहत आप आसानी से ₹400000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस लेख के माध्यम से प्रदान की जाएगी, कृपया नीचे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।
दरअसल, केंद्र सरकार वंचित इकाई समूहों और वर्गों के लिए वित्तीय सहायता योजना चलाती है, जिसके तहत ओबीसी/एससी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या व्यक्तियों को ब्याज में छूट प्रदान की जानी है। इस तरह की योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई है।
- वंचित इकाई समूह और वर्ग के लिए वित्तीय सहायता योजना की योजना
- केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया
- एसएचजी ऋण 4 लाख रुपये तक
- योग्यता: एससी/ओबीसी
- उद्देश्य वित्तीय सहायता
- ऑफ़लाइन आवेदन माध्यम
- आधिकारिक वेबसाइट
लाभ
दोस्तों यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जन कल्याणकारी योजना है, इस योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को चार लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, इसके साथ ही अगर कोई व्यक्तिगत रूप से लोन लेना चाहता है तो उसे ₹200000 तक का पर्सनल लोन मिल सकता है और केंद्र सरकार द्वारा 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर ली जाती है।
पात्रता
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पात्रता मानदंड:सभी ओबीसी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्डधारक, और संबंधित बीडीओ कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार एसईसीसी-2011 के संदर्भ में तीन या अधिक वंचितों का सामना करने वाले ओबीसी व्यक्ति ब्याज छूट के लिए पात्र होंगे।
सभी ओबीसी लाभार्थी कृषि गतिविधियों में शामिल हैं और पीएम किसान के तहत लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
एसएचजी को एनआरएलएम/एन एनयूएलएम/नाबार्ड के साथ दो साल से अधिक के क्रेडिट स्कोर के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
अनुसूचित जाति (एससी) के लिए पात्रता मानदंड:
- एनएसएफडीसी ने एनआरएलएम/एनयूएलएम और नाबार्ड के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को मान्यता दी है।
- अनुसूचित जाति की परिभाषा में राज्य और/या केंद्र सरकार की अनुसूचित जातियों की सूची में अधिसूचित सभी जातियां शामिल हैं।
- अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों और अन्य व्यक्तियों को एसईसीसी-2011 के संदर्भ में तीन या अधिक कमियों का सामना करना पड़ रहा है।
- कृषि गतिविधियों में शामिल सभी लाभार्थी और पीएम किसान के तहत लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- एसएचजी में सदस्यता का प्रमाण
- एनआरएलएम/एनयूएलएम/नाबार्ड के साथ एसएचजी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- एसएचजी राशन कार्ड का क्रेडिट स्कोर आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- अंत्योदय अन्न योजना (यदि कोई हो)
- पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने का प्रमाण (यदि कोई हो)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत हम ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने नजदीकी एससीए कार्यालय में जाना होगा, आप निम्न लिंक पर क्लिक करके अपने राज्य में एससीए कार्यालय देख सकते हैं।
इसके बाद, योजना में आवेदन करने के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
इसके बाद आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेज उसी एससीए कार्यालय में जमा कर दें। आवेदन के सत्यापन के बाद एससीए द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।